| Sno | Hearing Date | Procceding |
|---|---|---|
| 1 | 28-08-2020 |
आवेदक की ओर से श्री मोहन एंटी उपस्थित।
अनावेदकगण की ओर से श्री टी.के. ठाकुर, अधीक्षण अभियंता (वृत्त) वीडियों काॅफेरेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। 2. अनावेदकगण की ओर से विद्युत लोकपाल के आदेश का पालन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर जानकारी दी कि आवेदक को पत्र क्रमंाक 1392 दिनंाक 24.08.2020 के माध्यम से पुनरीक्षित बिल प्रेषित कर दिया गया है। आवेदक को रूपये 208917.50 वापसी योग्य होने की जानकारी देकर उनसे अन्य कनेक्शन में समायोजनवापसी हेतु सहमति पत्र प्रेषित करने का अनुरोध किया गया है। 3. आवेदक के प्रतिनिधि ने उपरोक्त तथ्य स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि वापसी योग्य राशि पर ब्याज नहीं दिया गया है। इस संबंध में अनावेदक के प्रतिनिधि से पूछने पर उसने जानकारी दी कि इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर उच्च अधिकारियों की अनुमति प्राप्त होने पर ब्याज की राशि दी जा सकेगी। 4. चूंकि मामले में विद्युत लोकपाल के आदेश का परिपालन पूर्ण हो चुका है। अतः यह प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है। उभयपक्ष अपना-अपना व्यय वहन करे। |
| 2 | 13-08-2020 |
आवेदक की ओर से श्री मोहन एंटी उपस्थित।
अनावेदकगण की ओर से श्री टी.के. ठाकुर, अधीक्षण अभियंता (वृत्त) उपस्थित। 2. अनावेदकगण के प्रतिनिधि ने बिल का पुनरीक्षण कर नया बिल जारी करने हेतु समय की माॅग की। उनका निवेदन स्वीकार किया गया। 3. अनावेदकगण यथाशीध्र बिल का पुनरीक्षण कर नया बिल आवेदक को प्रदान करे। 4. प्रकरण दिनांक 28.08.2020 को अपरान्ह 3ः30 बजे आयोग के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जावे। |
| 3 | 17-07-2020 |
आवेदक की ओर से श्री मोहन एंटी उपस्थित।
अनावेदकगण की ओर से श्री टी.के. ठाकुर, अधीक्षण अभियंता (वृत्त) वीडियों काॅफेरेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। 2. अनावेदकगण की ओर से विद्युत लोकपाल के आदेश का पालन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। 3. आवेदक के प्रतिनिधि ने कहा कि परिपालन हेतु देय राशि की गणना उचित ढंग से नहीं की गई है। अतः परिपालन पूर्ण नहीं माना जायेगा। 4. आयोग ने अनुभव किया कि इस हेतु तकनीकी जानकारी रखने वाले आयोग के किसी अधिकारी से लोकपाल के आदेश के सम्यक अनुपालन के संबंध में जाॅच करने हेतु कहा जाए। तदनुसार आयोग के उपसचिव को प्रकरण की नस्ती प्रतिवेदन के साथ अग्रेषित कर अपना अभिमत देने का निर्देश दिया जाता है। उभयपक्ष दिनंाक 05.08.2020 को दोपहर 1ः30 बजे आयोग के कार्यालय में उपसचिव से मिलकर अपने विचार रख सकते है। 5. उपसचिव उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर अपना अभिमत आगामी सुनवाई के पूर्व आयोग के समक्ष प्रस्तुत करे। 6. प्रकरण दिनांक 13.08.2020 को अपरान्ह 3ः30 बजे आयोग के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जावे। |
| 4 | 03-07-2020 |
आवेदक की ओर से श्री मोहन एंटी उपस्थित।
अनावेदकगण की ओर से श्री टी.के. ठाकुर, अधीक्षण अभियंता (वृत्त) उपस्थित। 2. अनावेदकगण द्वारा आज प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि उन्होने विद्युत लोकपाल के आदेश का अनुपालन कर दिया है। इस पर आवेदक ने अपनी आपत्ति व्यक्त की कि उनके द्वारा पूर्व में विद्युत कंपनी के माॅग पर किए गए भुगतान का समायोजन नहीं किया गया है। उभयपक्ष इस संबंध में सभी दस्तावेज आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। 3. प्रकरण दिनांक 17.07.2020 को अपरान्ह 3ः30 बजे आयोग के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जावे। |
| 5 | 03-06-2020 | Commissions Order for Hearing on 03.07.2020 at 12:00 noon |